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बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत: मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने लगाई ये बंदिशें

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नई दिल्ली , एजेंसी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में एऊ की ओर से दर्ज केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है। लिहाजा वह कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिल सकेंगे।
कोर्ट ने शर्त रखी कि सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बता दें कि सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन एऊ ने अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही वो अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं। अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजदूगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और तीन अन्य आरोपियों को आरोप पत्र और पूरक आरोपपत्र सहित दस्तावेजों की प्रतियां मुहैया कराने को कहा। अन्य तीन आरोपी हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटला, शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढाल और निजी व्यक्ति अर्जुन पांडेय हैं।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनके समक्ष पेश किए जाने पर यह निर्देश दिया क्योंकि अदालत ने 27 मई को मामले में सीबीआई द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें समन जारी किया था। अदालत ने मामले की आगे की कार्यवाही के लिए छह जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। 51 वर्षीय सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

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