कोटद्वार-पौड़ी

मानवाधिकार दिवस पर वेबिनार का किया आयोजन

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा गुरूवार को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर वेबिनार का आयोजन किया गया।
वेबिनार में सिविल जज (सी.डी.) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने मानवाधिकार के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर प्रथम बार मानवों के अधिकार के बारे में बात रखी थी। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस मानना तय किया। तब से हर वर्ष 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का मतलब मनुष्यों को वह सभी अधिकार देना है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए है। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग-3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से मौजूद है और इन अधिकारों का उल्लघंन करने वालों को अदालत द्वारा सजा दिये जाने का भी प्रावधान है। इस अवसर पर रिटेनर अधिवक्ता पंकज नेगी, अधिवक्ता पौड़ी प्रदीप भट्ट, पैनल अधिवक्ता पौड़ी रश्मि रावत आदि द्वारा भी मानवाधिकार से संबंधित जानकारी दी गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!