चमोली में यूसीसी के तहत 13 हजार 724 दम्पतियों ने कराया विवाह पंजीकरण
जयन्त प्रतिनिधि।
चमोली : उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बीते 27 जनवरी 2025 से लागू की गई है। जिसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। जिसके लिए सरकार की ओर से पूर्व में 250 रुपए का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया था। वर्तमान में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से 27 जनवरी 2025 से पूर्व हुई शादियों का पंजीकरण आगामी 26 जुलाई 2025 तक कराने के लिए पंजीकरण शुल्क की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है।
चमोली जिले में वर्तमान तक यूसीसी के तहत 13 हजार 724 दम्पति की ओर से विवाह पंजीकरण किया गया है। जबकि 219 आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया गतिमान है तथा विभिन्न कारणों से 647 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं जिले में विवाह विच्छेदन के 22 प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष 19 का पंजीकरण हो गया है। जबकि 3 आवेदन निरस्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में पंजीकरण करवाने वाले दम्पतियों की ओर से किए गए 2527 आवेदनों में से 2407 का पंजीकरण हो चुका है। जबकि 47 आवेदन पर कार्रवाई गतिमान है तथा 65 आवेदन निरस्त किए गए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि यूसीसी में विवाह व अन्य पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से आम लोगों की सुविधा के लिए आगामी 26 जुलाई 2025 तक पंजीकरण को शुल्क से मुक्त रखा गया है। जिलाधिकारी से आम जनता को सरकार की ओर प्रदत्त सुविधा का लाभ लेते हुए समय से पंजीकरण करवाने का आह्वान किया है।