सोमवार से 100 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो, जानिए नए दिशा-निर्देश
नई दिल्ली। कोविड के दौरान थमीं दिल्ली अब रफ्तार से चलेगी। संक्रमण दर में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लगाई गई पाबंदियों में काफी हद तक टूट दे दी है। दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो व डीटीसी में अब सौ प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की टूट मिल गई है। मेट्रो व बस स्टैंड पर लगने वाली भीड़ को इस तरह से थोड़ी राहत मिल जाएगी। सभी सीट पर यात्री बैठकर यात्रा कर सकेंगे। हालांकि अभी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अनलक होती दिल्ली को काफी हद तक खोलने का दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए स्कूल-कलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, राजनीतिक सम्मेलन, समाजिक सम्मेलन, सांस्तिक कार्यक्रम, खेल-कूद आयोजन, समारोह के आयोजन पर पाबंदी बरकार रखी गई है।
दूसरी तरफ डीडीएमए ने कई टूट भी दे दी है। अब शादी-समारोह में 50 लोगों की जगह 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिल गई है। इससे समारोह की रौनक बढने के साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अंतिम यात्रा में भी शामिल होने वाले लोगों की क्षमता 20 से बढ़ाकर 100 लोगों की कर दी गई है। हालांकि दिल्ली अपदा प्रबंधन विभाग ने सख्ती लागू करने की चेतावनी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, संचालक व प्रबंधकों को दी है।
शनिवार को डीडीएमए की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स को भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने का निर्देश दे दिया गया है। इसी तरह अडिटोरियम, एसेंबली हल में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगा। डीटीसी की अंतरराज्यीय बस को भी 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अटो रिक्शा, ग्रामीण टैक्सी, फटफट सेवा, टैक्सी, कैब में दो लोगों से ज्यादा को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। आरटीवी में 11 लोग सवारी कर सकेंगे।
कोविड की शर्तो के साथ स्पा भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। पीपीई किट पहनकर ही स्पा कर्मी काम करेंगे और 30 मिनट से अधिक सेवा नहीं देंगे। उपभोक्ताओं को लिखित रूप में देना होगा कि वह कोविड संक्रमित नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन की अनुमति दे दी गई है। इस एक्जिबिशन में सिर्फ बिजनेस से जुड़ी गतिविधिया ही होंगी। अधित साप्ताहिक बाजार को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन पूजा-पाठ के लिए एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। डीडीएमए का दिशा-निर्देश सोमवार से सुबह पांच बजे से लागू होगा।