हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू

Spread the love

हल्द्वानी। हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने गुरुवाार को 7 बिंदुओं के निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 25 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा और चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगा। सिटी मजिस्ट्रेट बाजपेयी ने बताया कि बिना पूर्व अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं होंगे। सभा, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध होगा। साम्प्रदायिक उत्तेजक भाषण, नारेबाजी, भ्रामक साहित्य का प्रचार, पोस्टर चिपकाने और सरकारी इमारतों पर नारे लिखने पर रोक है। सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडा, बल्ला, हथियार या अग्निशस्त्र पर प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगा। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों तथा शव यात्रा पर उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *