जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पौड़ी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। जिले में पंचायत चुनाव दो चरणों में होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी ने नगर निकाय क्षेत्रों को को छोड़ जिले के सभी पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटिंग के दिन वोटरों वाहनों से लाने-ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी। पोलिंग बूथों से 200 मीटर के दायरे में प्रत्याशी या उसके समर्थकों का प्रवेश पर भी प्रतिबंधित रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी स्वाति एस. भदौरिया ने बताया कि अब बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, रोड शो नहीं हो सकेंगे। पांच से अधिक लोगों के समूह पर भी रोक रहेगी। चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि यंत्रों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों का उपयोग और प्रचार वाहनों का संचालन के लिए भी अनुमति लेनी होगी। धार्मिक स्थलों, स्कूलों और अस्पतालों के नजदीक लाउड स्पीकर के उपयोग पर भी रोक रहेगी। प्रचार में पॉलिथीन या अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। बिना स्वीकृति राजकीय संपत्ति या निजी स्थलों पर पोस्टर-बैनर नहीं लगाएं जा जाएंगे। अफवाह, भड़काऊ बयान, वोटर को प्रभावित करने के प्रयास, डराने-धमकाने सहित अन्य प्रलोभन देने आदि पर प्रतिबंधित रहेगा।