मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं: चुनाव आयोग

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नई दिल्ली, एजेंसी। चुनाव आयोग ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों के लिए जारी घोषणापत्र में मुफ्त कोरोना वायरस वैक्सीन मुहैया कराने के वादे को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं बताया है। कार्यकर्ता साकेत गोखले द्वारा दर्ज कराए गए शिकायत पर जवाब देते हुए आयोग ने कहा कि मामले में आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। साकेत गोखले द्वारा दर्ज शिकायत में दावा किया गया है कि यह वादा भेदभाव है और चुनाव के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग है।
सूत्रों के अनुसार, आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के भाग में निहित चुनाव घोषणापत्रों के लिए कुछ दिशानिर्देशों का हवाला दिया और बताया कि मुफ्त वैक्सीन का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस , शिवसेना , समाजवादी पार्टी और नेशनल कन्फ्रेंस की ओर से बिहार के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने वाले भाजपा के वादे पर सवाल उठाया गया। इनका कहना है कि भाजपा मामले की राजनीतिकरण करने में जुटी है। इसपर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि राज्यवार चुनावों से यह पता चल सकेगा कि किस राज्य को कब वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगा। इस माह के शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का घोषणापत्र जारी किया था जिसमें मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया गया है।
विपक्षी पार्टियों ने मुफ्त कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर किए गए भारतीय जनता पार्टी के वादे पर हमलावर रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए महामारी का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के खिलाफ शिकायत करने वाले गोखले ने ट्विटर पर शुक्रवार को लिखा, भारतीय चुनाव आयोग ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि केंद्र सरकार ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान एक विशेष राज्य के लिए किया।

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