उत्तराखंड

हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

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उत्तरकाशी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह ने हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा की सुनाई है। घटना 30 जुलाई 2022 की है। लंबगांव मोटरमार्ग पर स्थित एक होटल में काम करने वाले ज्ञानसू निवासी महादेव नौटियाल ने शराब के नशे में रात को उत्तरकाशी केदारघाट से अपने साथी सोबन सिंह पंवार को नदी में धक्का दे दिया था। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसके बाद अगले दिन जब सोबन नहीं घर पहुंचा तो होटल मालिक ने 31 जुलाई को थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करवाई। एक अगस्त को पुलिस ने शक के आधार पर महादेव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में महादेव ने बताया कि वह घटना के दिन होटल मालिक से 1500 रुपये लेकर बाजार चल दिया था, जहां उन्होंने शराब पी। उसने बताया कि हम दोनों हलवाई का काम करते थे और सोबन अक्सर उसे परेशान किया करता था। जिसकी रंजिश रखते हुए उसने उसे रात में केदारघाट पर ले जाकर भागीरथी में धक्का दे दिया था और चुपचाप वहां से अपने घर को चला गया। आठ अगस्त 2022 को पुलिस ने चिन्यालीसौड़ के पास टिहरी बांध की झील से शव बरामद किया। 10 सितंबर 2022 को पुलिस ने मामले में विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से शासकी अधिवक्ता यशपाल सिंह रावत द्वारा मामले में 13 गवाह पेश किए गए। जिस पर सुनवाई पर करते जिला जज गुरुबख्श सिंह ने आरोपी को सजा सुनाई। (एजेंसी)

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