सरसो तेल का सैंपल फेल, तीन लाख का लगा जुर्माना
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : सरसों के तेल का सैंपल फेल होने पर अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी पौड़ी ने विक्रेता व उत्पादनकर्ता पर अर्थदंड लगाया है। उत्पादकर्ता बालाजी उद्योग, छांग जिला रेवाडी हरियाणा पर दो लाख व विक्रेता संदीप जैन, जैन एन्टर प्राइजेज, नजीबाबाद रोड कोटद्वार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने बताया कि अभिहित अधिकारी पौड़ी द्वारा बुआखाल पौड़ी में निरीक्षण के दौरान पिकअप गाड़ी वाहन रोककर निरीक्षण किया गया, जिसमें खाद्य सामग्री जैसे चीनी, तेल, बेसन इत्यादि बिक्री हेतु पाये गये। निरीक्षण कर खाद्य सामग्री कच्ची घानी सरसों तेल (पैक्ड कोल्हू फ्रेश) की चार बोतल खरीदी गई। जिसमें नमूने के एक भाग को फर्म सहित सीलबंद कर राजकीय विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर को जांच रिपोर्ट भेजे जाने हेतु प्रेषित किया गया तथा नमूने के अन्य तीन भाग सीलबंद कर अभिहित अधिकारी कार्यालय पौड़ी में जमा किये गये। राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर की रिपोर्ट के अनुसार कच्ची घानी सरसों तेल (पैक्ड कोल्हू फ्रेश) परीक्षण के उपरांत मापदडों के लिए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं मानक विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया। जिस पर विक्रेता व उत्पादकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न्यायालय में अपना पक्ष रखने को कहा गया लेकिन विक्रेता ने अपना पक्ष नहीं रखा, जबकि उत्पादनकर्ता ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा जो भी अर्थदंड लगाया जाएगा वह भुगतने को तैयार है। अभिनर्णायक अधिकारी ने उत्पादकर्ता बालाजी उद्योग, छांग जिला रेवाडी हरियाणा पर दो लाख व विक्रेता संदीप जैन, जैन एन्टर प्राइजेज, नजीबाबाद रोड कोटद्वार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 15 दिन के भीतर अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।