नाबालिक किशोरी की शादी कराने पर पिता समेत दो के खिलाफ मुकदमा
चमोली। चमोली जिले की पोखरी तहसील के एक गांव में बाल विवाह का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अनुसूचित जाति बस्ती की निवासी 14 वर्षीय किशोरी की उसके पिता ने देहरादून के 25 साल के युवक से उसकी शादी रचा दी। वायरल वीडियो के जरिये यह मामला उजागर होने पर प्रशासन ने किशोरी के पिता और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राज्य महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन को अविलंब कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला बाल कल्याण समिति व चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों ने भी किशोरी से जानकारी हासिल कर बाल विवाह की पुष्टि की है।
पोखरी तहसील के एक गांव निवासी किशोरी कक्षा आठ की छात्रा है। दरअसल, कोरोनाकाल का समय बीतने के बाद भी जब छात्रा विद्यालय नहीं आई तो शिक्षक उपेंद्र सती ने उसकी ढूंढ़-खोज की। पता चला कि उसकी शादी पिता ने कुछ रुपयों के लालच में देहरादून निवासी एक 25 वर्षीय युवक से कर दी है। शादी के कुछ दिन बाद ही तथाकथित पति ने किशोरी की पिटाई शुरू कर दी और घर से निकाल दिया। शिक्षक ने पता किया तो वह अपने मायके में मिली। शिक्षक ने उसे स्कूल आने व पढ़ाई आगे जारी रखने का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। डरी-सहमी किशोरी बड़ी मुश्किल से तैयार हुई।
एक शिक्षक के वीडियो के जरिये यह मामला उजागर करने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मामले में प्रशासन की टीम ने राजस्व उप निरीक्षक शशि प्रसाद डिमरी के नेतृत्व में संबंधित गांव जाकर किशोरी और उसके पिता से पूछताछ की। मामले की पुष्टि होने के बाद लड़की के पिता व देहरादून निवासी युवक के विरुद्ध पोक्सो, बाल विवाह अधिनियम, बाल व्यापार अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच के लिए टीम मौके पर भेजी गई है। जांच की जा रही है। जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रभा रावत व सदस्य महानंद बिष्ट, उमाशंकर बिष्ट ने भी मौके पर पहुंचकर किशोरी के बयान दर्ज किए। प्रभा रावत ने बताया कि किशोरी के बयानों से बाल विवाह की पुष्टि हुई है। उन्होंने राजस्व उप निरीक्षक शांति प्रसाद डिमरी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
राज्य महिला आयोग ने दिए कार्रवाई के निर्देश: राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साह मिश्रा ने मामले में जिलाधिकारी को पत्र भेजकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आठवीं में अध्ययनरत किशोरी की शादी का मामला उनके संज्ञान में आया है। किशोरी के साथ शादी के बाद उसकी पिटाई की बात भी सामने आई है। कहा कि घटना की गंभीरता को समझते हुए व इसकी सत्यता जांच के दायरे में लाते हुए कठोर कार्रवाई करते हुए आयोग को इससे अवगत कराया जाए।
बाल आयोग की अध्यक्ष ने दिए जांच के निर्देश: नाबालिग बालिका के परिवार वालों को पैसा देकर शादी कराने की शिकायत पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चमोली जिलाधिकारी को 10 दिनों के भीतर जाच रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने बताया कि मंगलवार को शिकायतकर्ता इंद्गेश मैखुरी ने मेल के जरिये पत्र और एक वीडियो भेजा। उन्होंने बताया कि देहरादून में रहने वाले युवक के स्वजनों ने नाबालिग के पिता को बहला फुसलाकर व पैसे देकर अपने बेटे की शादी नाबालिग के साथ करवा दी। उषा नेगी ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने जिला बाल कल्याण समिति से सूचना मागी तो पता चला कि युवक शराब पीकर नाबालिग बालिका की पिटाई करता है। जिसका संज्ञान लेकर चमोली जिलाधिकारी को प्रकरण की जाच के निर्देश दिए हैं।