झूले ना हटाने पर नैनीताल पालिकाध्यक्ष व ईओ को हाईकोर्ट से फटकार

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल फ्लैट मैदान में नियम विरुद्घ लगे झूलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नैनीताल पालिकाध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है। उन्हें मंगलवार 17 अक्तूबर को फिर से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को नैनीताल पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी व अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल कोर्ट में हाजिर हुए थे। फ्लैट मैदान में लगे झूलों को लेकर कोर्ट ने दोनों पर कड़ी टिप्पणी भी की। मामले के अनुसार फ्लैट मैदान में झूलों का टेंडर नगरपालिका नैनीताल ने एक अक्तूबर से पांच नवंबर तक के लिए देहरादून के रमेश सजवाण को करीब 6 लाख रुपये में दिया था। इसके लिए किशन पाल भारद्वाज ने भी आवेदन किया था। जिसके आवेदन को पालिका द्वारा निरस्त कर दिया। पालिका ने यह प्रक्रिया बिना निविदा आमंत्रित किए ही कर दी थी। जिसे किशन भारद्वाज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में 10 अक्तूबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए नगर पालिका नैनीताल को उसी दिन झूले हटाने के निर्देश दिए थे। 12 अक्तूबर को कोर्ट के आदेश का पालन करने की रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन मैदान से झूलों को आज तक भी पूरी तरह नहीं हटाया गया। जिस पर कोर्ट ने गुरुवार को पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी व अधिशासी अधिकारी को कोर्ट में तलब किया था।

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