राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जनपद के समस्त न्यायालयों में आगामी दिनांक 11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें न्यायालयों में लम्बित वाद जो निपटाये जा सकते हैं के अलावा न्यायालयों में अब तक न पहुंचे प्रकृति के प्रकरणों, विवादों को भी निस्तारित किया जायेगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में 11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित जैसे फौजदारी शमनीय(ऐसे फौजदारी वाद जिनमे कानूनन समझौता संभव हो) वाद, 138 एन.आई.एक्ट (चेक बॉउंस) के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दीवानी वाद (किराया व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपलान वाद, सुखाधिकार वाद आदि), सेवा संबंधित मामले (वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबधित), राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद (अशमनीय को छोड़कर) का निस्तारण किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त न्यायालयों में अब तक न पहुंचे प्रकृति के प्रकरणों, विवादों को भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के मध्याम से निपटाया जा सकता है, जिसमें चेक बॉउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधित प्रकरण, श्रम संबधी विवाद, बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद (अशमनीय को छोड़कर), भरण-पोषण वाद, अन्य (शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी विवाद) आदि शामिल हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनके इस प्रकार के मामले लम्बित है अथवा न्यायालय में पहुंचने वाला है, को जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में या संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।

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