नए कोरोना के खौफ के साथ 2020 का अंत, कई राज्यों ने बनाए नियम तो केंद्र ने जारी की चेतावनी
नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में भी कोरोना केनएस्ट्रेन का पता चलने के बाद केंद्र सरकार सावधान हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखते हुए नए साल के अवसर पर जश्न के दौरान भीड़ रोकने की अपील की है। उन्होंने राज्यों से इस दौरान कड़ी निगरानी रखने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अगर थोड़ी भी ढील दी गई तो यह वायरस संभावित सुपरस्प्रेडर हो सकती है।
हालांकिकुछ राज्य सरकारें साल के अंत में भीड़ जुटाने पर रोक लगा सकती हैं। किन राज्यों ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की योजना बनाई है़.़
महाराष्ट्र महाराष्ट्रमें रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू एलान हो चुका है और यहपांच जनवरी तक प्रभावी रहेगा।राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को कहा कि 31 दिसंबर को महाराष्ट्र में बार 11 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है, लेकिन दवा खरीदने और दोस्तों एवं रिश्तेदारों से मिलने (रात के कर्फ्यू को देखते हुए 11 बजे के बाद) जाने के लिए लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कर्नाटक महाराष्ट्र के साथ-साथ कर्नाटक में भी नए स्ट्रेन को लेकर चिंताएं जाहिर की गईं। कर्नाटक सरकार ने भी एलान किया कि रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा,ये कर्फ्यूएक जनवरी तक रहेगा लेकिन आधी रात को समूह में लोगों को अनुमित दी जाएगी।
तमिलनाडु31 दिसंबर और एक जनवरी के दिन तमिलनाडु के रेस्त्रां, बीच, क्लब, पब्स, रेसट में पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि तमिलनाडु में किसी तरह का कोई कर्फ्यू नहीं है। एक जनवरी के बाद कोविड-19 गाइडलाइंस के मुताबिक क्लब, रेस्त्रां में काम किया जाएगा।
राजस्थानराजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर को उन सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया है, जहां एक लाख से ज्यादा की आबादी है। ये प्रतिबंध 31 दिसंबर को रात आठ बजे से एक जनवरी को सुबह छह बजे तक रहेगा। राजस्थान में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार शाम सात बजे के बाद बाजार बंद हो जाएगा।
उत्तराखंड देहरादून प्रशासन ने होटल, बार, रेस्त्रां और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक पार्टियां ना करने का आदेश दिया है।न्यू ईयर पर ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। अगर प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जाएगा तो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। ये प्रतिबंध देहरादून,ाषिकेश और मसूरी में लागू होगा क्योंकि ये ज्यादा संख्या में लोग सेलिब्रेशन के लिए आते हैं।