रुद्रपुर(। विशेष सत्र न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) के न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मामले के अनुसार, वर्ष 2014 में थाना गदरपुर पुलिस ने सकैनिया मोड़ से मलकीत सिंह पुत्र दिलावर सिंह निवासी ग्राम पुछवाड़ा, थाना स्वार, जिला रामपुर को चार किलो डोडा चूर्ण के साथ पकड़ने का दावा किया था। इस पर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए दलील दी, जबकि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी और बरामदगी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। बचाव पक्ष का कहना था कि पुलिस ने न तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का पालन किया और न ही बरामदगी की कोई वीडियोग्राफी की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही, अदालत ने मामले में पुलिस की अनियमितताओं पर एसएसपी को रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए।