रुद्रपुर। प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में 29 जून से 6 जुलाई तक कोविड कर्फ़्यू को बढ़ा दिया है। जनपद में कोविड कर्फ़्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जायेगा। प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड कर्फ़्यू के दौरान 29 जून से 6 जुलाई तक सुबह 8 बजे से अपराह्न 7 बजे तक छूट रहेगी। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। शेष अवधी में कोविड कर्फ़्यू यथावत प्रभावी रहेगा। समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान 29 व 30 जून एवं 1, 2, 3 व 5 जुलाई को सुबह 8 बजे से सायं 7 बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगेगें। कोचिंग संस्थान, खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल मैदान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों को कोचिंग प्रदान करते है वे कोविड नियमों को अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। जिम भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।