नए प्रतिबंध, 25 मई तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू
देहरादून। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर विचार के बाद ये फैसला लिया गया। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक कुछ नए प्रतिबंधों के साथ कर्फ्यू को आगे बढाया गया है। कर्फ्यू के दौरान परचून की दुकानें अब 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। वहीं, बैंक अब सुबह 10 से दो बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है।
उत्तराखंड में संक्रमण के मामलो को देखते हुए अभी राज्य सरकार अभी रियायत देने के पक्ष में नहीं है,तो वहीं सरकार ने कुछ और प्रतिबंध बढ़ाते हुए नियमों को सख्ती से पालन कराने का ऐलान किया है। आगामी 18 मई से प्रात: 6 बजे से 25 मई प्रात: 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।
शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा।
मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा। अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में म चें आवेदन पर दिया जाएगा।बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50: की क्षमता अनुमन्य होगी। सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रात: 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उधोगो के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।