कोटद्वार-पौड़ी

निगम ने चिन्हित किया अतिक्रमण, मचा हड़कंप

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम ने बदरीनाथ मार्ग पर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया। निगम की इस कार्यवाही से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा गया।
18 नवंबर को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नगर निगम की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किया था। प्रशासन ने वर्ष 2017 में गोखल मार्ग पर 72 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था। वहीं राष्ट्रीय मार्ग पर वर्ष 2018 में करीब 137 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था। पिछले दिनों नगर निगम, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बदरीनाथ मार्ग पर लालबत्ती से मालवीय उद्यान तक अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर निशान लगाये थे। बुधवार को नगर निगम की टीम ने मालवीय उद्यान से बेस अस्पताल के पास तक अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया। टीम में नगर निगम के अवर अभियन्ता भगवती प्रसाद कबटियाल, अखिलेश खंडूडी, नवीन सजवाण, असलम सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। बुधवार को मालवीय उद्यान से बेस अस्पताल के पास तक 22 अतिक्रमण चिन्हित किये गये है। अतिक्रमण चिन्हित होने के बाद हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। उन्होंने जनता से अतिक्रमण हटाने में सहयोग की अपील की है।

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