निगम ने दिया अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। निगम प्रशासन ने बदरीनाथ मार्ग व सरकारी नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है। तीन दिन के अंदर अतिक्रमण न हटने की स्थिति में निगम व स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें विगत 18 नवंबर को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नगर निगम की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किया था। नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि उच्च न्यायालय नैनीताल एवं जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में नगर निगम क्षेत्र में नजूल भूमि बदरीनाथ मार्ग व सरकारी नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना है। इसके लिए चिन्हित अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किये गये। लेकिन अब तक अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है, उसके बाद निगम व स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाया जायेगा तथा उस पर होने वाले व्यय की वसूली भी अतिक्रमणकारी से की जायेगी।
ज्ञातव्य हो कि प्रशासन ने वर्ष 2017 में गोखल मार्ग पर 72 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था। वहीं राष्ट्रीय मार्ग पर वर्ष 2018 में करीब 140 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भाी कार्यवाही नहीं हो पाई है।
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