उत्तराखंड में अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक
देहरादून। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू की अवधि दो घंटे बढ़ा दी है। अब रात्रि 10 से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद शासन ने इसके साथ ही कोविड से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनो डोज का प्रमाणपत्र अथवा कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
ये हैं कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
कोविड के कारण रात्रि कर्फ्यू रात10 बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। मास्क का प्रयोग अब अनिवार्य हो गया है। वृद्घावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को भवन कर से टूट दी गई है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को अनुमति देने को राज्यपाल से किया जाएगा अनुरोध। षि और उद्यान विभाग के एकीकरण के जाने का फैसला सीएम पर छोड़ा गया है। राज्य स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गई है। गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने का निर्णय पुरानी पेंशन से वंचित कार्मिकों को राहत