युवती से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत नहीं

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हरिद्वार। नौकरी दिलाने का झांसा देकर नशीली चाय पिलाकर दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने व अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी अंकित यादव की जमानत अर्जी एफटीएससी/एडीजे चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 14 दिसंबर 2024 में आरोपी युवक पर पीड़िता को नौकरी दिलाने के दिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। यही नही, आरोपी युवक पर अश्लील वीडियो बनाकार वायरल करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। बाद में आरोपी युवक पर पीड़िता की अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। आरोपी युवक पर इस घटना के बारे में बताने पर उसके जीजा को मरवाने की धमकी देने का आरोप भी है। पीड़िता ने आरोपी अंकित यादव पुत्र राम कुमार यादव निवासी गोविंदनगर कानपुर यूंपी, हाल पता रावली महदूद थाना सिडकुल खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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