सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत नहीं, अगली सुनवाई 23 को; सीबीआई की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती
नई दिल्ली , जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। उत्पाद शुल्क नीति घोटाला में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने अर्जी दी है। आम आदमी पार्टी संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उन्हें अंतरित राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम पहले दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई 23 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई।सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को शराब नीति केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है। आज का मामला सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ा है। सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
ईडी केस में जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।