जुलाई में सीए परीक्षा में नहीं बैठने वाले अभ्यर्थी नहीं खोएंगे मौका
नई दिल्ली,एजेंसी। इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ इंडिया (आइसीएआइ) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से जुड़ी मुश्किलों की वजह से जुलाई में आयोजित सीए परीक्षा में नहीं बैठने वाले अभ्यर्थी अपना कोई मौका नहीं खोएंगे।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ उस आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आइसीएआइ को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बैकअप परीक्षा कराने की मांग की गई है। पीठ ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे इस बारे में अपनी बात इंस्टीट्यूट के समक्ष रखें। आइसीएआइ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन ने अदालत को बताया कि अभ्यर्थियों की मांग पर दो हफ्ते के भीतर उचित फैसला लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में रिक्त पदों को भरने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस एल़ नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा को एनएचआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के बाद यह याचिका महत्वहीन हो गई है। बता दें कि आइबी के पूर्व निदेशक राजीव जैन और जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएम कुमार को आयोग में सदस्य बनाया गया है।