प्राधिकरण से नक्शा पास या शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं: एडीएम

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शिकायत आने पर लाईसेंस होगा निरस्त
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जिला विकास प्राधिकरण के सचिव/अपर जिलाधिकारी डॉ. एसके बरनवाल ने कहा कि जनपद में जिला विकास प्राधिकरण समाप्त हो चुका है और अब प्राधिकरण से कोई नक्शा पास या शुल्क जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कारण आम जनता में भ्रम की स्थित उत्पन्न हो रही है और इस प्रकार से आम जनता को गुमराह किया जाना ठीक नहीं है। उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण जनपद गढ़वाल के समस्त लाईसेंसधारी आर्किटेक्ट/ सिविल इंजीनियर/नक्शानवीस (ड्राफ्ट मैन) को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी लाईसेंसी के विरूद्ध कोई शिकायत/प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके लाईसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
अपर जिलाधिकारी डॉ. एसके बरनवाल ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण जनपद गढ़वाल के अंतर्गत कतिपय लाईसेंसियों के द्वारा आम जनता को गुमराह करने की शिकायत आ रही है। शासनादेश 17 मार्च 2021 के द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये सम्मलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। जबकि शासनादेश 15 जून 2021 के द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये सम्मलित क्षेत्रों में यदि कोई आवेदक स्वेच्छा से मानचित्र स्वीकृत कराना चाहता है तो संबंधित प्राधिकरण के द्वारा मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि कार्यालय द्वारा 23 मार्च 2021 के द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्रों (विनियमित क्षेत्र पौड़ी, श्रीनगर एवं प्राधिकरण क्षेत्र ग्राम सभा जौंक नगर पंचायत स्वर्गाश्रम) का पूर्ण विवरण दिया गया है, जहां पर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करना अनिवार्य है, इन क्षेत्रों में बिना भवन मानचित्र के कोई भी निर्माण अवैध है। इन क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। साथ ही वर्ष 2016 के बाद के प्राधिकरण क्षेत्रों में भी आवेदक स्वेच्छा से बैंक लोन आदि हेतु प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करवा सकता है।

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