उत्तराखंड

डीएम यूएस नगर को हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर डीएम ऊधमसिंह नगर रंजना राजगुरु को अवमानना नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ताओं के मुआवजा संबंधी प्रत्यावेदन चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करें, लेकिन चार सप्ताह बीत जाने के बाद भी उनके प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं किए गए। इसके कारण उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई।दरअसल राम सिंह व 40 अन्य निवासी शिवराजपुर पट्टी, जिला ऊधमसिंह नगर ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खेतों के ऊपर से 33 हजार केवी बिजली की लाइन जा रही है। इसकी वजह से उनके खेतों में स्थित यूकेलिप्टस व अन्य पेड़ काटे गए हैं। जो पेड़ काटे गए हैं, उनका मुआवजा प्रति पेड़ दो सौ से पांच सौ रुपये के बीच उन्हें दिया गया। जबकि बरेली जोन ने यह मुआवजा उन्हें दोगुने रेट पर स्वीत किया था, जो उनको नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी याचिका में बरेली जोन द्वारा निर्धारित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। इस पर न्यायालय ने पूर्व में निर्णय लेने को कहा था, जिसे जिलाधिकारी ने पूरा नहीं किया। इस पर सोमवार को उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया।

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