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एसएसपी ऊधमसिंहनगर को अवमानना नोटिस

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नैनीताल। हाइकोर्ट ने शुक्रवार को अधिवक्ता वीर कुंवर सिंह को दी गई पुलिस सुरक्षा हटाए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने एसएसपी ऊधमसिंह नगर को अवमानना का दोषी मानते हुए उन्हें नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को जानकारी दी गई कि जब उनकी सुरक्षा वापस ली गई थी। वह इस सिलसिले में एसएसपी कार्यालय में उनसे मुलाकात करने पहुंचे। एसएसपी ने उनकी बात सुने बिना कहा कि आपको इतने समय तक सुरक्षा किस आधार पर दी गई है। इसे वापस लिया जाय। जबकि हकीकत यह है कि वहां पर परिस्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हैं याचिकाकर्ता को अभी भी जानमाल का खतरा बना हुआ है। कोर्ट ने एसएसपी ऊधमसिंह नगर से वहां परिस्थितियों और सुरक्षा वापस लेने के कारण के बारे में पूछा है। बता दें कि अधिवक्ता वीर कुंवर सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि बाजपुर शुगर मिल गेट के समीप राज्य की सीमा पर एक समुदाय के लोगों द्वारा त्योहारों के समय दूसरे समुदाय के रास्ते को अक्सर अवरुद्ध कर दिया जाता है। इस मामले में उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट को क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ स्वयं को जान का खतरा बताया था। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता को चौबीस घंटे सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश पूर्व में दिए थे।

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