पटाखे की दुकान में खामियों की भरमार, कारोबारी को नोटिस

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हल्द्वानी(। दीवाली का त्योहार नजदीक आते ही दमकल विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा के लिहाज से अधिकारियों ने हल्द्वानी में पटाखा दुकानों और गोदाम का निरीक्षण किया। रामपुर रोड स्थित एक दुकान में भारी अनियमितताएं मिलने पर कारोबारी को नोटिस दिया गया। सुरक्षा के मानकों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएफओ गौरव किरार और एफएसओ मिंदर पाल सिंह ने टीम के साथ हल्द्वानी शहर से लगे इलाकों में 12 पटाखा दुकानों और रामपुर रोड के एकमात्र गोदाम का निरीक्षण किया। 11 दुकानों के अलावा गोदाम में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गईं, जबकि रामपुर रोड स्थित एक दुकान में भारी खामियां मिली। दुकान में तारें खुली छोड़ी गई थीं, पानी का कंटेनर भी पूरी तरह खाली था। रेत का भी कारोबारी ने इंतजाम नहीं किया था। अग्निशामक यंत्र भी दुकान में नहीं लगे थे। सीएफओ किरार ने कहा कि गोदाम समेत पटाखों के सभी 13 कारोबारियों को सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पटाखा दुकानों-गोदाम के ये हैं मानक सीएफओ गौरव किरार ने बताया कि पटाखा दुकानों-गोदाम के मानकों के अनुसार 200 लीटर पानी का कंटेनर 24 घंटे मौके पर होना चाहिए। दो बैग रेता दुकान में रहना चाहिए। इसके अलावा चार से छह अग्निशामक यंत्र लगे रहने चाहिए। ताकि आपात स्थिति में तेजी से रेस्क्यू किया जा सके। इसके अलावा नो स्मोकिंग बोर्ड हर दुकान या गोदाम में चस्पा होने के मानक हैं। दुकान में 500 किग्रा से अधिक न हों पटाखे दमकल विभाग के मुताबिक दुकानों के लिए पटाखों की मात्रा 500 किलोग्राम तक तय है। इससे अधिक पटाखा सामग्री दुकान में नहीं रख सकते। गोदाम में पटाखों की क्षमता पांच हजार किलो तक है। गोदाम कारोबारी को भी मानकों के अनुसार पटाखों को रखने की सलाह दी जाती है। हल्द्वानी में रामलीला मैदान और एमबी मैदान में पटाखा बाजार लगेगा।

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