चम्पावत। चम्पावत जिले में ‘एक बार समाधान योजना का विस्तारीकरण किया गया है। ये योजना अगले वर्ष मार्च तक चलेगी। इससे पूर्व ये योजना सितंबर 2021 तक लागू की गई थी। योजना के तहत नियमों के विपरीत किए गए निर्माण कार्यों का निस्तारण किया जा सकेगा। एडीएम शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि एक बार समाधान योजना को इस वर्ष 24 मार्च को लागू किया गया था। उस वक्त योजना को छह माह के लिए ही लागू किया गया था। लेकिन शासन ने इस योजना को अगले छह माह के लिए और विस्तार दिया है। इसी क्रम में यह योजना चम्पावत में मार्च 2022 तक चलेगी। उन्होंने बताया कि योजना को नियमों के विपरीत किए गए निर्माण कार्यों को निस्तारित करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कई बार लोग विनियमित क्षेत्र में नक्शा पास नहीं कराते या फिर प्रशासन की ओर से पास किए गए नक्शे के अनुरूप भवन निर्माण नहीं करते हैं। इस वजह से नियमों का पालन नहीं हो पाता। बताया कि एक बार समाधान योजना के तहत ऐसे ही निर्माण कार्यों का निस्तारण करना है। एडीएम ने बताया कि इसके लिए आवेदक को ढाई हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा। जिसके बाद वर्ष 2012 के सर्किल रेट के आधार पर दस फीसदी दंड लगा कर मामले का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चम्पावत में अब तक योजना के तहत एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है।