आर्म्स एक्ट का एक आरोपी दोषी करार, एक को सशर्त जमानत

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विकासनगर। अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को खुखरी के साथ पकड़े गए एक आरोपी को जुर्म कबूल करने पर दोषी करार दिया है। वहीं, एक तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे 30 हजार के निजी मुचलके और इसी राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पहले मामले में आरोपी मीन को कोतवाली विकासनगर पुलिस ने तीन अक्टूबर 2018 को शक्ति नहर पटरी ढकरानी पावर हाउस के पास से खुखरी के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। वर्तमान में वह जमानत पर है। सोमवार को मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा की अदालत में हुई। अदालत में आरोपी ने स्वेच्छा से जुर्म कबूल किया। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और एक हजार हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दूसरे मामले में आरोपी सोहेल उर्फ लक्खा पुत्र मोहम्मद इनाम निवासी कुल्हाल को कुल्हाल चौकी कोतवाली विकासनगर पुलिस ने तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी विगत 13 नवंबर से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। आरोपी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इसमें उसने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत दी है। उसे 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इसी राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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