जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : जनपद पौड़ी गढ़वाल के गडोली में घुरड़ का शिकार करने के मामले के एक आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायलय पौड़ी की अदालत ने जमानत दे दी। इस मामले में वन विभाग ने दो आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, जबकि दो अन्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक बिष्ट ने बताया कि अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए साजिद खान को दो जमानती और एक पर्सनल बॉंड पर जमानत दी है।