कोटद्वार-पौड़ी

बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर एक लाख का जुर्माना

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : मुख्य शिक्षाधिकारी ने एक नामी स्कूल पर बिना मान्यता के कक्षाएं चलाने पर स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। समय पर जुर्माना अदा नहीं करने पर दस हजार रुपये प्रति दिन अदा करना होगा। यही नहीं जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिना मान्यता के एक से लेकर आठवीं तक स्कूल चलाया जा रहा था।
पौड़ी शहर के एक नामी स्कूल प्रबंधन पर गाज गिर गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बिना मान्यता संचालन पर प्रबंधक व प्रधानाचार्य को नोटिस जारी करते हुए जुर्माना ठोका है। मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी आनंद भारद्वाज ने मंगलवार को सेंट थॉमस स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में कागजों की गहनता से जांच की। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि इस नामी स्कूल ने 1 से 8 तक कक्षाएं संचालन को लेकर शिक्षा विभाग से नियमानुसार कोई मान्यता नहीं ली है और आईसीएसई बोर्ड से संबंद्धीकरण कर स्कूल संचालन किया जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन माना है। इस पर कार्रवाई करते हुए सीईओ ने निजी विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को नोटिस जारी करते हुए एक लाख का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं। बताया कि नोटिस प्राप्त होने की तिथि के बाद निरंतर उल्लंघन होने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भुगतना होगा। बताया कि जुर्माना जमा नहीं करने पर विद्यालय के प्रबंधक व प्रधानाचार्य के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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