चेक बाउंस के मामले में आरोपी को एक साल की सजा
काशीपुर। एसीजे तृतीय की अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा डेढ़ लाख रुपए प्रतिकर व जुर्माने की सजा सुनाई है। मोहल्ला खत्रियान निवासी नीरज कुमार ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से परिवाद दायर किया था कि मोहल्ला अल्ली खां निवासी माजिद खान पुत्र वाजिद खान को उसने 22 जनवरी 2019 को एक लाख रुपए नकद उधार दिए थे। सात-आठ माह बाद उसने अपनी रकम के लिए तकादा किया, तो माजिद ने उसे एक लाख की राशि का चेक दे दिया। लेकिन चेक बाउंस हो गया। नोटिस का भी माजिद ने कोई जवाब नही दिया। परिवाद दायर होने पर अदालत ने आरोपी को तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीशीलन कर तृतीय एसीजे हर्षिता शर्मा की अदालत ने आरोपी माजिद को एनआई एक्ट का दोषी माना। अदालत ने माजिद को एक वर्ष के साधारण कारावास के साथ डेढ़ लाख रुपए के प्रतिकर व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 10 हजार की राशि अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।