अधिवक्ता से मारपीट के आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

Spread the love

 

नैनीताल। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना सिंह की कोर्ट से वर्ष 2015 में बोट हाउस क्लब में अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट के तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा व दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता अनिरुद्घ भट्ट की ओर से 2015 में तल्लीताल थाने में उनके साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कहा कि 23 मई 2015 की सायं 7 बजे वह अपने पुराने साथियों के साथ बोट हाउस क्लब में थे। 9़30 बजे अमरदीप मान, मोहित मौलेखी, अमरदीप ने उसके साथ मारपीट की। साथियों ने बचाने की कोशिश की लेकिन मारपीट जारी रही। बाद में अन्य लोगों के एकत्र होने तक वह तीनों उसे गंभीर चोटिल कर चुके थे। भीड़ बढ़ती देख तीनों फरार हो गए। न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद एसीजेएम की न्यायालय से तीनों आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा तथा 2000-2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपितों ने निर्णय से पूर्व बंध पत्र दाखिल किए हैं तो निर्णय के 6 माह तक प्रभावी रहेंगे तथा अपील होने तक प्रवृत्त रहेंगे।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *