चैक बाउंस मामले में एक वर्ष का कारावास

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत में चैक बाउंस के एक मामले में आरोपित को एक वर्ष का साधारण कारावास सुनाया है। साथ ही 8.50 लाख के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।
कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत काशीरामपुर निवासी राकेश शर्मा ने भूमि की खरीद-फरोखत करने वाले प्रदीप से हल्दूखाता में एक भूमि का सौदा तय किया। 25 लाख में सौदा कर उन्होंने प्रदीप को 23 जनवरी 2018 को आठ लाख की धनराशि बतौर बयाना दे दी। शेष 17 लाख की धनराशि लेकर वे 22 जुलाई 2018 को प्रदीप के घर गए तो प्रदीप घर पर नहीं मिला। उन्होंने प्रदीप से संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन, संपर्क नहीं हो पाया। जब उन्होंने प्रदीप से उक्त भूमि के संबंध में पूछा तो प्रदीप ने बताया कि वह भूमि किसी अन्य की है। जब उन्होंने उसे बयाना दी गई राशि लौटाने को कहा तो 27 मई 2019 को प्रदीप ने उन्हें उक्त धनराशि का एक चैक दे दिया। लेकिन, जब उन्होंने वह चैक बैंक में लगाया तो चैक बाउंस हो गया। इसके बाद राकेश ने न्यायालय की शरण ली। अधिवक्ता जसवीर राणा ने बताया कि मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत में सुनवाई चल रही थी। बताया कि लंबी सुनवाई के बाद सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सोनिया ने मामले में प्रदीप को दोषी पाते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास सुनाया है। साथ ही 8.50 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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