युवक की मौत के मामले में डंपर चालक को एक साल का कारावास

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रुद्रपुर। किच्छा में वर्ष 2018 में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेन्द्र सिंह की अदालत ने आरोपी डंपर चालक को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोतवाली किच्छा में वादी छोटे पुत्र अली खान निवासी ग्राम दरऊ, थाना किच्छा ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि पांच मार्च 2018 की सुबह उनका भांजा नईम पुत्र पुत्तन निवासी सिरौलीकलां थाना पुलभट्टा और अफजाल पुत्र आमीन कुरैशी निवासी ग्राम दरऊ बाइक से किच्छा से रुद्रपुर जा रहे थे। जैसे ही वे नालंदा स्कूल के सामने पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान रुद्रपुर के निजी अस्पताल में नईम की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर आरोपी चालक शेर सिंह निवासी हजीरा, बाजपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेन्द्र सिंह की अदालत में हुई। मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शेर सिंह को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

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