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अनर किलिंग के चार दोषियों को फांसी की सजा, अभियुक्तों में मृतका के माता-पिता और चाचा-चाची

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कोडरमा, जासं। अनर किलिंग से जुड़े एक मामले में 4 लोगों को दोषी करार देते हुए कोडरमा के जिला जज-प्रथम ने गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई है। मामला विजातीय प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या का है। मामले में गत 15 मार्च को सुनवाई पूरी होने के पश्चात सभी को दोषी करार दिया गया था। गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को फांसी की सजा सुनाई गई।
मामले के सभी अभियुक्त कोडरमा मंडल कारा में बंद हैं। इस बाबत कोडरमा के लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा ने बताया कि चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी निवासी किशुन साव की पुत्री सोनी कुमारी 20 वर्ष, दूसरी जाति के एक युवक से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। लेकिन युवती के माता पिता इस पर राजी नहीं हुए। बाद में सोनी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। करीब 15 दिन बाद सोनी के पिता किशुन साव ने अपनी पुत्री को उसके प्रेमी के साथ शादी कराने का झांसा देते हुए फोन कर बुलाया।
पिता के कहने पर युवती घर वापस लौटी। फिर-माता पिता ने विजातीय विवाह नहीं करने को लेकर युवती को काफी समझाया। लेकिन सोनी नहीं मानी और वह उसी लड़के से शादी करने पर अड़ी रही। इसके बाद पिता किशन साहू, माता दुलारी देवी, चाचा सीताराम साहू, चाची पार्वती देवी ने 25 अगस्त 2018 की रात सोनी कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी। वे सुबह श्मशान घाट ले जाकर शव जलाने का प्रयास कर रहे थे। तभी पुलिस को सूचना मिल गई। जिले के तत्कालीन एसपी शिवानी तिवारी ने चंदवारा पुलिस को घटनास्थल पर भेजकर शव को अपने कब्जे में लिया। मृतका के शव का अंत्यपरीक्षण कराया गया।
घटनास्थल से कुल्हाड़ी व केरोसिन तेल बरामद किया गया। जिला अभियोजन पदाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इस दौरान कुल 16 गवाहों का परीक्षण किया गया। मामले में गिरफ्तारी के बाद से सभी अभियुक्त कोडरमा मंडल कारा में हैं। न्यायालय ने वीसी के माध्यम से सभी को फांसी की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वाशिफ बख्तावर खान थे। कोडरमा जिला में अब तक फांसी की सजा का यह दूसरा मामला है।

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