हरिद्वार क्षेत्र में संचालित हो रहे 48 स्टोन क्रशरों को फौरन बंद करने का आदेश

Spread the love

– हाईकोर्ट ने कहा, बिजली-पानी कनेक्शन भी काटें
देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को हरिद्वार क्षेत्र में संचालित हो रहे 48 स्टोन क्रशरों को फौरन बंद करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने अधिकारियों को तत्काल इनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के आदेश भी दिए हैं। अदालत ने कहा कि यह आदेश इस संबंध में अपने पूर्व निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के बाद पारित किया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से एक हफ्ते के भीतर इस मामले में अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। जस्टिस रविंद्र मैठाणी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। यह याचिका रायवाला से भोगपुर तक और हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी में अवैध खनन का मुद्दा उठाने वाले हरिद्वार स्थित संगठन मातृ सदन द्वारा दायर की गई है। अपनी याचिका में मातृ सदन ने आरोप लगाया कि रायवाला से भोगपुर तक गंगा किनारे और कुंभ मेला क्षेत्र में भी नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन किया जा रहा है।याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इस संबंध में बार-बार दिशानिर्देश जारी किए हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया है और स्टोन क्रशर लगातार संचालित हो रहे हैं जिससे नदी को खतरा पैदा हो रहा है। न्यायालय ने कहा कि उसके निर्देशों का पालन न करना अदालत की अवमानना ही है ।अदालत ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इन स्टोन क्रशरों के बिजली और पानी के कनेक्शन तत्काल काटने के निर्देश भी दिए। साथ ही एक हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *