धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर मनोज सिंह राणा की अदालत ने प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर 2.80 लाख रुपये की ठगी के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जसपुर निवासी शिव कुमार ने अधिवक्ता कमल कश्यप के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कहा कि संदीप कुमार व अमित कुमार के कहने पर कृपाल सिंह से एक 141.65 वर्ग मीटर का प्लॉट ग्राम जसपुर पट्टी नेतराम, जसपुर में खरीदा। जिसमें सौदे के 2.80 लाख रुपये संदीप कुमार व अमित कुमार के कहने पर कृपाल सिंह को नकद पंजीकृत बैनामे के समय दिए। बैनाने के समय तीनों लोगों ने खरीदी गई भूमि का कब्जा करा दिया। 29 अक्टूबर 2019 को प्लॉट पर गया तो उसकी बुनियाद उखाड़ दी गई। वहां खड़े संजय कुमार व उसके अन्य साथी ने बताया कि यह प्लॉट उन्होंने खरीद लिया है। एक आपराधिक षड़यंत्र के तहत संदीप कुमार, अमित कुमार व कृपाल सिंह ने एकराय होकर प्लॉट बेचने के नाम पर 2.80 लाख रुपये धोखाधड़ी की। मामले की तहरीर पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब न्यायालय ने जसपुर कोतवाल को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए।

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