मृतक आश्रितों को 5़89 लाख प्रतिकर देने के आदेश

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काशीपुर। द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत ने सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के आश्रितों को 5़89 लाख रुपये का प्रतिकर अदा करने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं। क्लेम दावा दाखिल करने की तिथि से राशि पर सात प्रतिशत का ब्याज भी देय होगा। बीते दिनों जसपुर के मोहल्ला गुजरातियान निवासी हाश्मीन जहां ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था 12 दिसंबर, 2018 को उसके पति सुहैल अहमद स्कूटी से काशीपुर आ रहे थे। उनके साथ उनका दामाद रिजवान और मित्र राजेंद्र सिंह अपने-अपने वाहन से जा रहे थे। थाना कुंडा के पास एक डंपर के चालक ने उसके पति की स्कूटी में टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डंपर बाजपुर के महेशपुरा निवासी आरिफ का था, जो बीमा कंपनी से बीमित था। याची की ओर से अधिवक्ता कैलाश प्रजापति ने पैरवी की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली के साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बीमा कंपनी को पांच लाख 89 हजार 750 रुपये की राशि अदा करने के आदेश दिए है। बीमा कंपनी यह राशि डंपर चालक और परिचालक से वसूलने की अधिकारी होगी।

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