बीमा कंपनी को 16 लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश
चम्पावत। सीजेएम की अदालत ने एक बीमा कंपनी को 16 लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। कंपनी को प्रतिकर की राशि के साथ 12 फीसदी ब्याज भी देना होगा। अदालत ने ढाई साल पहले सड़क दुर्घटना में चालक की मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। दस अप्रैल 2021 को चौड़ामेहता के पास सड़क धंसने से एक वाहन सौ मीटर खाई में गिर गया था। इससे चालक पुष्कर कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने वाहन स्वामी से प्रतिकर देने को कहा। लेकिन उसने टाल दिया। जिसके बाद मृतक की मां बीना देवी, पुत्र दीपांशु, प्रियांशु और बेटी रोशनी ने अक्तूबर 2021 में सीजेएम की अदालत में प्रतिकर के रूप में 15़88 लाख रुपये दिलाने का आग्रह किया। अदालत में वाहन मालिक ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा नेशनल इंश्योरेंस ने किया था। ऐसे में कंपनी ही प्रतिकर के लिए उत्तरदायी है। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम अरुण बोहरा की अदालत ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत बीमा कंपनी को दो माह के भीतर वादी को 16,08,425 रुपये प्रतिकर देने के आदेश दिए। साथ ही घटना की तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक 12 फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज देने को कहा है।