बीमा कंपनी को 12.79 लाख रुपये भुगतान करने के आदेश

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काशीपुर। द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत ने सड़क हादसे में एक युवती की मौत के मामले में वाहन के बीमित होने पर बीमा कंपनी को 12.79 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति देने के आदेश दिया है। बीमा कंपनी को यह रकम मृतका के आश्रित माता- पिता को 6 फीसद ब्याज की दर से देनी होगी। ग्राम रघुवाला तहसील ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद निवासी रागिब हुसैन और उसकी पत्नी नाजरा ने अपने अधिवक्ता अफसर अली खान के माध्यम से द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत में परिवाद दायर किया था। इसमें कहा कि 28 अप्रैल 2023 को वह अपनी पुत्री अक्शा नूर को लेकर मो. शहजाद के साथ उसकी बाइक से अपने घर आ रही थी।
जैसे ही उनकी बाइक जसपुर-ठाकुरद्वारा मार्ग पर परिणय वाटिका के पास पहुंची तभी कार के चालक ने कार को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों लोगों को गम्भीर चोटें आयी। घायलों को सरकारी अस्पताल, जसपुर ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने अक्शा को मृत घोषित कर दिया। याचिका में कार स्वामी, चालक और बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया था। वाहन बीमित होने से अदालत ने बीमा कंपनी को प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया। द्वितीय एडीजे एमएसीटी रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने बीमा कम्पनी को मृतका के माता – पिता को 12.79 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान 6 फीसद ब्याज से करने के आदेश दिए हैं।

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