मनीश कश्यप को 26 जून को बेतिया न्यायालय में पेश कराने के आदेश, तमिलनाडु हिंसा नहीं; इस केस में है पेशी
बेतिया (पश्चिम चंपारण), संवाद सहयोगी: भारतीय स्टेट बैंक पारस पकड़ी के शाखा प्रबंधक के साथ दुव्र्यवहार करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दर्ज मझौलिया थाना कांड संख्या 193/2021 के नामजद अभियुक्त त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय में सदेह उपस्थित होना होगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यह आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सेंट्रल कारा मदुरई के अधीक्षक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूट्यूबर मनीष कश्यप को उपास्थापन कराने के अनुरोध को इनकार कर दिया है।
न्यायालय ने अधीक्षक को हर हाल में आगामी 26 जून को सेंट्रल कारा मदुरई से बेतिया न्यायालय में उपास्थापन कराने का आदेश दिया है।
बताते चलें कि 20 मार्च 2023 को कांड के नामजद अभियुक्त मनीष कश्यप के अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन देकर मझौलिया थाना कांड संख्या 193/2021 रिमांड कराने का अनुरोध किया था।
न्यायालय ने अधिवक्ता के लिखित अनुरोध को स्वीकार करते हुए बेउर जेल पटना के अधीक्षक को उपास्थापन अधिपत्र निर्गत कर मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय उपास्थापन कराने का आदेश दिया, लेकिन कुछ कारणों से मनीष कश्यप का बेतिया न्यायालय में उपस्थापन नहीं हो सका था।
बता दें कि 17 मार्च 2023 को मझौलिया पुलिस ने इस केस में न्यायालय से कुर्की जब्ती आदेश प्राप्त किया था। कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची भी थी।
बीते 18 मार्च को मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाना में आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि तमिलनाडु के मामले में बिहार आर्थिक अपराध ईकाई की पुलिस जांच कर रही थी। इसलिए मझौलिया पुलिस मनीष को इस केस में रिमांड के लिए बेतिया न्यायालय में उपास्थापन नहीं करा सकी।
बिहार आर्थिक अपराध ईकाई की पुलिस मनीष कश्यप को लेकर पटना चली गई। बाद में मनीष अन्य मामले में मदुरई जेल चला गया। बाहरहाल मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय में उपस्थापन कराने की प्रक्रिया चलती रही। बीते 30 मई को सेंट्रल कारा मदुरई के अधीक्षक द्वारा इस बाद में वांछित अभियुक्त त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय में उपास्थापन के लिए एक अन्य तिथि देने का अनुरोध किया था।