कोटद्वार-पौड़ी

अखिल भारतीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अखिल भारतीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत किया जा रहा है। जिसके तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न्याय की सुलभ पहुंच सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच से परे कार्यक्रम एवं 8 नवंबर से 14 नवंबर विधिक सेवा पखवाडा मनाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के तहत आज जनपद मुख्यालय पर विधिक सेवा संस्थानों द्वारा उपलब्ध एवं प्रदान कराये जाने वाले सेवाओं के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज जिला मुख्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। 7 व 8 अक्टूबर को सम्पूर्ण जिले में पुलिस प्रशासन, विधि के छात्रों एवं सम्बन्धित विभाग के समन्वय से नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं ) योजना, 2015 के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। 10अक्टूबर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2015 के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन संपूर्ण जनपद में किया जायेगा। 11 अक्टूबर को सम्पूर्ण जनपद के बालिका विद्यालय में अन्र्तराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। 12 अक्टूबर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर स्थित आवजरवेशन होम/चिल्ड्रेन होम का विजिट किया जायेगा। 13 अक्टूबर को जिला स्तर पर पैनल अधिवक्ता एवं पराविधिक स्वयंसेवीगण के संवेदीकरण हेतु नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवायें) योजना 2015 विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जायेगा। 15अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के अवसर पर संविधान, मूल अधिकार एवं कर्तव्य तथा अन्य विधिक अधिकारों के सम्बन्ध में ऑनलाईन माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संवेदीकरण व्याख्यान का आयोजन किया जायेगा। 16अक्टूबर को ग्राम स्तर पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। 18 अक्टूबर को कारागार में निरूद्ध बन्दियों के अधिकारों के सम्बन्ध में कारागार भ्रमण एवं संवेदीकरण कार्यक्रम सम्पूर्ण जनपद में आयोजित किया जायेगा। उक्त कारागार भ्रमण एवं कारागार में उक्त कार्यक्रम का आयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा जनपद में अन्य स्थानों पर बन्दियों के अधिकारों के सम्बन्ध में संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन पराविधिक स्वयंसेवीगण के द्वारा किया जायेगा। 19 अक्टूबर एवं 12नवंबर को महिलाओं के अधिकारों एवं हकदारियों के सम्बन्ध में विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जमीनी स्तर पर जिला स्तर पर किया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में बालिकाओं से सम्बन्धित विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। 20अक्टूबर को विधि के विद्यार्थियों एवं पैनल अधिवक्ताओं के लिए नि:शुल्क एवं प्रभावी विधिक सहायता के सम्बन्ध में जिला स्तर पर संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम जनपद न्यायालय के मीटिंग हॉल में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। 21 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किये जाने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के सम्बन्ध में संवेदीकरण कार्यक्रम ग्राम/तहसील/जिला स्तर पर किया जायेगा। 22अक्टूबर को ग्राम स्तर पर गठित विधिक सेवा केन्द्रों का विजिट किया जायेगा। 23अक्टूबर एवं 9 नवंबर को नालसा मोडयूल के अनुसार राज्य एवं केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को चिन्हित करने और उसका लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलवाये जाने हेतु विधिक सेवा कैम्प का आयोजन जिला प्रशासन एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से जनपद के सुदूर एवं दूर दराज के गांव में आयोजित किया जायेगा। 24 अक्टूबर को जनपद स्तर पर संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह का आयोजन किया जायेगा। 25अक्टूबर को प्रारम्भिक स्तर पर न्याय दिलाने, गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के दौरान एवं रिमाण्ड स्तर पर व्यक्ति के अधिकारों, विषय पर जिला स्तर पर पुलिस के लोगों के लिए संवेदीकरण हेतु सेमीनार का आयोजन पुलिस प्रशासन एवं विधि के छात्रों के सहयोग से किया जायेगा। दिनांक 26अक्टूबर को श्रम विभाग के समन्वय से ग्राम/तहसील/जिला स्तर पर निर्माण क्षेत्रों का भ्रमण कर वहाँ काम करने वाले श्रमिकों/कामगारों के विधिक अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूक किया जायेगा। 27अक्टूबर को तहसील एवं जिला स्तर पर स्थित नारी निकेतन/बालिका सदन/वृद्वाश्रम का भ्रमण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा की कल्याणकारी योजनाओं एवं उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देने हेतु जिला/तहसील स्तर पर किया जायेगा। 28अक्टूबर को जिला स्तर/तहसील स्तर पर एशिड हमले से पीड़ितों के लिए योजना के सम्बन्ध में संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम पीएलवी के माध्यम से किया जायेगा। 29 को ग्राम स्तर पर आदिवासियों के लिए नालसा योजना के सम्बन्ध में संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। 30 को विधिक सेवा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान एवं ग्राम सभा के प्रतिनिधियों के माध्यम से ऑनलाईन संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन ग्राम स्तर पर किया जायेगा। 1 नवंबर को विधि छात्रों एवं कॉलेज के छात्रों के लिए जिला स्तर पर जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रभावी नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने विषय पर बेविनार का आयोजन किया जायेगा। 2 को जिला स्तर पर ऑनलाईन माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संविधान मूल अधिकार एवं कर्तव्य और विधिक अधिकार विषय पर संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। 8नवंबर को जिला स्तर पर विधिक संस्थानों की भूमिका एवं नालसा की योजनाओं के सम्बन्ध में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं पराविधिक स्वयंसेवीगण आदि समेत सभी हितधारकों के साथ सैमिनार का आयोजन किया जायेगा। 10नवंबर को ग्राम/तहसील/जिला स्तर पर स्कूल स्तर पर बाल अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। 11 को पुलिस विभाग के समन्वय से जिला स्तर पर विधि के विद्यार्थियों/कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा एवं मोटर वाहन दुर्घटना की रोकथाम विषय पर संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। 13 को जिला स्तर पर नि:शुल्क एवं प्रभावी विधिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नालसा एसएलएसए. डीएलएसए टीएलएससी. की भूमिका विषय पर रेडियो एवं टीवी वार्ता की जायेगी। 14नवबंर को जिला एवं तहसील स्तर पर स्कूल स्तर पर भारत के संविधान, पर्यावरण एवं कन्या भ्रूण हत्या आदि विषयों पर पेंन्टिंग एवं निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्यक्रम के माध्यम से जनपद के प्रत्येक व्यक्ति की न्याय तक सुलभ एवं प्रभावी पहुँच सुनिश्चित कराने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जनपद का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ कर लाभ प्राप्त कर सकता है।

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