उत्तराखंड

रुद्रपुर के निवर्तमान मेयर कोर्ट में तलब

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काशीपुर। दस लाख रुपये नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप में एसीजेएम/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने निवर्तमान मेयर को कोर्ट में तलब किया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 11 जुलाई नियत की गई है। रंपुरा वार्ड नंबर 06 निवासी केपी गंगवार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि किच्छा रोड पर उनका एक भूखंड है। इस पर वह अपने कारोबार के साथ ही संस्था का भी संचालन करता हैं। इस भूखंड को लेकर न्यायालय में दीवानी वाद भी लंबित था। आरोप है कि 13 जनवरी, 2019 और 16 जनवरी 2019 को तत्कालीन मेयर रामपाल पुत्र देवी राम अपने साथियों के साथ वहां आए। उन्होंने उसकी भूमि को नजूल लैंड बताते हुए खाली करने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपये की मांग की और उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस मामले में तहरीर देने पर भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया।
प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी मेयर रामपाल के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए थे। पुलिस ने केस की विवेचना कर एफआर लगा दी। मुकदमे के वादी केपी गंगवार ने अंतिम रिपोर्ट को चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने केस को इस्तगासे में तब्दील कर दिया। गवाही के बाद एसीजेएम/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हेमंत सिंह ने आरोपी रामपाल को कोर्ट में तलब किया है। इस मामले में 11 जुलाई की तिथि नियत की गई है।

हमारी वकीलों की टीम आगे की रणनीति बना रही है। सोमवार को इस मामले में कोर्ट में अपील की जाएगी। उनपर लगए गए सारे आरोप निराधार हैं। देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। सत्य की ही जीत होगी। – रामपाल सिंह, निवर्तमान मेयर, रुद्रपुर(आरएनएस)।

 

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