पालतू जानवर की जबरन नसबंदी कराने पर केस
संवाददाता, ऋषिकेश। तपोवन क्षेत्र एक पालतू जानवर (डॉग) का जबरन नसबंदी कराने का मामला आया हैं। मालिक की शिकायत पर पुलिस ने एक निजी संस्था की संचालिका पर संबंधित धारा में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मुनिकीरेती थाना पुलिस के मुताबिक शनिवार रात तपोवन निवासी प्रदीप पुत्र सुरेंद्र पुंडीर ने दी तहरीर में बताया कि उनकी 2 साल की मौली नाम की फीमेल डॉग है, जो उनके परिवार का एक हिस्सा है। आरोप लगाया कि शनिवार सुबह पड़ोस में रहने वाली एक संस्था की महिला घर के बाहर बरामदे टहल रहे उनके पालतू जानवर को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। जिसे ले जाते समय पड़ोसियों ने भी देखा है। देर शाम तक वह वापस नहीं लौटी। आरोप है कि संस्था संचालिका से फीमेल डॉग वापस लौटाने को कहा, तो वह आनाकानी करने लगी। यही नहीं उनके साथ गाली गलौज भी की। मालिक ने आरोप लगाया कि महिला ने जबरन पालतू जानवर की बिना अनुमति के नसबंदी भी करवा दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अदिति निवासी हरियाणा के खिलाफ पशु क्रुरता अधिनियम व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना निरीक्षक आरके सकलानी ने बताया कि आरोपित महिला तपोवन क्षेत्र में कर्मा एनिमल ट्रस्ट का संचालन कर रही है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि मौली को स्ट्रीट डॉग समझ कर उसकी नसबंदी कराई। इस संबंध में राजकीय पशु चिकित्सक हरि सिंह बिस्ट ने उक्त महिला के कहने पर नसबंदी की बात स्वीकार की है। मामले की तहकीकात की जा रही है।