पॉक्सो एक्ट के आरोप में दोषी युवक को 5 वर्ष की कैद
हरिद्वार। नाबालिग लड़की पर लैंगिक हमला, छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजलि नोनियाल ने एक युवक को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को पांच वर्ष की कठोर कैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 22 जुलाई 2018 की रात कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान आरोपी युवक घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया था। जहां बच्ची से छेड़छाड़ व शारिरिक हमला कर चोटिल कर दिया था। शोर मचाने पर मौके पर पड़ोसी पहुंच गए थे। भीड़ को देखकर आरोपी वहां से भागने का प्रयास करने लगा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया था। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। अगले दिन पीड़िता के पिता ने आरोपी प्रेम चौहान निवासी टिबड़ी कोतवाली रानीपुर जिला हरिद्वार के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। मामले में कार्रवाई करते हुए रानीपुर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना कर आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक पर पॉक्सो एक्ट के आरोप तय किए थे। सरकारी पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।