कैंटीन में अर्धसैनिक बलों के जवान रैंक के हिसाब से खरीद सकेंगे सामान
नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) में मिलने वाले सामान पर 50 फीसदी छूट देने की घोषणा की है। इसका फायदा, केंद्रीय अद्र्धसैनिक बलों एवं दूसरे पुलिस संगठनों के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा। सीएपीएफ के अलावा, सीबीआई, एसपीजी, स्टेट पुलिस पर्सनल और ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, वे भी केपीकेबी से सामान की खरीद के पात्र हैं। देशभर में केपीकेबी के 119 मास्टर भंडार (एमबी) वेयरहाउस हैं, तो वहीं 1786 सबसिडायरी भंडार (एसबी) हैं। अफसर और उनके समकक्ष रैंक वाले, एक माह में ग्रॉसरी एवं उपभोग्य वस्तुओं पर 11 हजार रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। अन्य रैंक और समकक्ष वालों के लिए यह सीमा 8000 रुपए तय की गई है। कैंटीन में घरेलू सामान के अलावा टीवी-फ्रिज से लेकर बाइक व कार तक मिलेगी। वेतन श्रेणी के अनुसार, दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहनों की खरीद सीमा तय की गई है।
कैंटीन पर मिलने वाले सामान को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ग्रॉसरी एंड उपभोग्य वस्तुएं और अगेंस्ट फर्म डिमांड (एएफडी)। यहां पर एएफडी को भी एएफडी-1 और एएफडी-2 में विभाजित किया गया है। एएफडी-1 में एयर कंडीशनर, अलमारी, बैड (आयरन/वुडन), साइकिल, डीप फ्रीजर, डैजर्ट कूलर, डिश वॉशर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, टेबलेट, टी-कॉफी, वेंडिंग मशीन, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, एयर प्यूरीफायर, डेस्कटॉप, चपाती मेकर, सोफा, गद्दे, दोपहिया वाहन, फोर व्हीलर और ऐसे आइटम, जिनकी कीमत 15 हजार रुपए/प्रत्येक से ज्यादा है। एएफडी-2 में ऐसे आइटम शामिल हैं, जिनकी सेल वेल्यू 15 हजार रुपए से नीचे है और वह एएफडी-1 के तहत कवर नहीं होते हैं।