अभिभावक नाबालिगों को न दे वाहन

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श्रीनगर गढ़वाल : श्रीनगर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को सोमवार को यातायात पुलिस ने स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया। मौके पर लोगों से नाबालिगों को वाहन नहीं देने की अपील भी की गई। बताया गया कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 25,000/- रूपये तक का जुर्माना व अभिभावकों को 03 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में सोमवार को श्रीनगर यातायात पुलिस ने नगर क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय और श्री गुरुरामराय पब्लिक स्कूल श्रीनगर में अभियान चलाते हुए छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों की जानकारी दी। यातायात उपनिरीक्षक नीरज शर्मा ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जाने वाली चालानी, दण्डात्मक कार्रवाई और सजा के प्रावधान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों से नाबालिगों को वाहन न देने और ना ही वाहन चलाने की अपील की। (एजेंसी)

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