पूर्णागिरी मेले में पार्किग ठेकेदार पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

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चम्पावत। उत्तर भारत के प्रमुख देवी शक्तिपीठ मां पूर्णागिरी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों से पार्किग के नाम पर अवैध वसूली किए जाने पर पार्किग ठेकेदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मेले की आयोजक संस्था जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी की ओर से जांच के बाद पार्किग ठेकेदार पर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया है। पार्किग ठेकेदार को तीन दिनों के भीतर जुर्माने की राशि सरकारी राजकोष में जमा करनी होगी। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह ने बताया कि एक दिन पूर्व वाहन चालकों की ओर से मेला क्षेत्र में अवैध वसूली को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच की और जुर्माना लगाने की संस्तुति प्रदान की। उन्होंने बताया कि जांच में पार्किग ठेकेदार की ओर से वाहन चालकों से निर्धारित पार्किग शुल्क से ज्यादा वसूली किए जाने के प्रमाण सामने आए हैं। इससे पूर्व भी एएमए की ओर से पार्किग शुल्क अधिक वसूल किए जाने की शिकायतों पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि जांच में अवैध वसूली की पुष्टि होने के बाद गैड़ाख्याली निवासी पार्किग ठेकेदार सरस्वती देवी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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