कोटद्वार-पौड़ी

पेंशनर 15 फरवरी तक उपलब्ध कराएं ब्यौरा

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : मुख्य कोषाधिकारी पौड़ी गिरीश चंद्र ने बताया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कोषागार पौड़ी से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर आयकर आगणन हेतु इस वर्ष के लिए निर्धारित बचतों का विवरण सभी साक्ष्यों सहित कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी पौड़ी को 15 फरवरी 2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय सीमा तक बचतों का विवरण उपलब्ध ना होने की दशा में कार्यालय के अभिलेखानुसार आयकर आगणन कर आयकर की कटौती कर ली जाएगी। कहा कि यह सूचना कोषागार पौड़ी के पेंशनरों के लिए जारी मानी जाएगी, अन्य कोषागार पेंशनरों पर लागू नहीं होगी।

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