जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। कोषागार/उपकोषागारों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की पेंशन आय आगणित कर आयकर की परिधि में आने वाले पेंशनरों की माह फरवरी, 2021 में आयकर कटौती की जानी है। समस्त पेंशनर सभी अपनी आयकर आंगणन कर आंगणन में 80सी के अन्तर्गत की गयी कटौती को साक्ष्यों सहित 20 फरवरी, 2021 तक कोषागार/संबंधित उपकोषागारों में जमा कर लें।
मुख्य कोषाधिकारी पौड़ी गढ़वाल लखेंद्र गौंथियाल ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि कोषागार के पास पेंशनरों की धारा 80सी के अन्तर्गत जमा का विवरण न होने के कारण कोषागार द्वारा उनके आयकर आंगणन में 80सी की कटौती नहीं हो पाती है। उन्होंने आयकर परिधि में आने वाले जनपद के समस्त पेंशनरों को सूचित करते हुए कहा कि सभी अपनी आयकर आंगणन कर आंगणन में 80सी के अन्तर्गत की गयी कटौती को साक्ष्यों सहित 20 फरवरी, 2021 तक कोषागार/संबंधित उपकोषागारों में जमा कर लें। तत्पश्चात् ही पेंशनर की माह फरवरी, 2021 की पेंशन आहरित की जा सकेगी।